लापरवाही एवं शिथिलता पर बीएलओ पर दर्ज हुई प्राथमिकी।
07 चनपटिया विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 129 के बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य में बरती जा रही थी शिथिलता।
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य करें पूर्ण : जिला निर्वाचन पदाधिकारी।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर होगी दंडात्मक कार्रवाई।
बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।
बेतिया(पच्छिम चम्पारण) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य की अत्यंत महत्ता को देखते हुए सभी बीएलओ (BLO), बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ के सहयोग में संलग्न कर्मीगण एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ करें।
किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही न केवल निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करती है, बल्कि यह दंडनीय अपराध भी है।
इसी संदर्भ में उप विकास आयुक्त, श्री सुमित कुमार के क्षेत्र अंतर्गत 07 चनपटिया विधानसभा का मतदान केंद्र संख्या 129 के मतदान केंद्र स्तर के पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई, जिससे निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा था। परिणामस्वरूप संबंधित पदाधिकारी पर उनके बीएलओ पर्यवेक्षक द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के लिए प्राथमिकी (FIR संख्या 108/25, दिनांक 28.06.2025) दर्ज की गई है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 32 के अंतर्गत की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करें एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करें।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर (FIR) दर्ज किया जाना भी शामिल है।