बेतिया पुलिस द्वारा साक्षये, गवाहचार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।

बेतिया पुलिस द्वारा साक्षये, गवाहचार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।

Bettiah Bihar West Champaran

बेतिया पुलिस द्वारा साक्षये, गवाहचार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट।

बेतिया (पच्छिम चम्पारण)
शाहोदरा थाना कांड संख्या में 16/2021मेअपराधी अभियुक्त,गणेश्वर दास, पिता,रामदेवदास,साकिन, पुरैना,थाना मानपुर,जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया को 24/6/25 को माननीय न्यायालय के न्यायाधीश, आनंद विश्वधर दुबे,अन्य विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट के द्वारा सजा सुनाया गया है। एनडीपीएस की धारा 20 ( बी)2(बी) में 5 साल की कठोर का रावस तथा अर्थ दंड 50 हजार एवं धारा 23( बी)में 5 साल की सजा बढ़ाई जाएगी,दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।आरोपी को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक,एनडीपीएस एक्ट के संतोष कुमार शर्मा का अहम भूमिका रही।

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