10 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त नहीं करने के उपरांत दुकान किया जाएगा रेल प्रशासन द्वारा जप्त।
साठी से कृष्ण कुमार राय के सहयोग से बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।
साठी(पश्चिमी चंपारण) स्थानीय बाजार में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से काबिज दुकानदारों को सहायक मंडल इंजीनियर बापुधाम मोतिहारी ने जमीन खाली करने का नोटिस दिया है दिनांक 5/8/2024 पत्रांक w/212/अतिक्रमण साठी के सभी रेल परिसर में अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को 10 दिन के अंदर दुकान हटाने की बात कही गई है।
अन्यथा प्रशासन द्वारा 10 दिन के बाद हटाए जाने पर दंडित किया जाएगा और दुकान भी जप्त किया जाएगा हालांकि लोगों का कहना है कि ऐसी नोटिस रेल प्रशासन द्वारा कई बार दुकानदारों को दिया जा चुका है लेकिन फिर मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है हालांकि साठी बाजार का हालत यह है कि एक तो टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गढो में सड़क बन गई है।
तथा बरसात का दिन और सड़क के दोनों तरफ रेलवे की जमीन में अवैध रूप से बना दुकान बराबर राहगीरों से बकझक होती रहती है यहां तक की कभी-कभी दुकानदारों और राहगीरों में मारपीट की नौबत आ ही जाती है अब देखना यह है कि इस बार अतिक्रमण खाली करने का नोटिस कहां तक रंग लाता है।