प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की हुई समीक्षा, असंतोषजनक कार्य वाले सात ग्रामीण आवास सहायकों से शोकाॅज।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की हुई समीक्षा, असंतोषजनक कार्य वाले सात ग्रामीण आवास सहायकों से शोकाॅज।

Bihar West Champaran

तीव्र गति से पूरा करें लंबित आवासों का निर्माण: उप विकास आयुक्त।

ब्यूरो रिपोर्ट, बेतियाः उप विकास आयुक्त, श्री रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कि आवास योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण किया जाय। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संबंधित ग्रामीण आवास सहायकों एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा असंतोषजनक कार्य करने वाले 07 ग्रामीण आवास सहायक अजय कुमार, चेतनारायण पटवारी, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, संजीव तिवारी, संदीप सुमन, नितेश कुमार, जयदेव पासवान से शोकाॅज किया गया है। साथ ही लंबित मामलों आवास निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया है।

उप विकास आयुक्त ने सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को एक सप्ताह के अंदर सभी अस्थायी पलायन एवं भूमिहीन लाभुकों की जांच करते हुए लाभुकवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। समीक्षा बैठक में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को स्वीकृत, लंबित किस्तों का भुगतान एवं आवास पूर्ण में कम प्रगति वाले ग्रामीण आवास सहायकों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आवास पूर्ण में अपेक्षाकृत कम उपलब्धि वाले ग्रामीण आवास सहायकों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का भी निदेश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि प्रथम किस्त भुगतान के एक वर्ष उपरांत भी कई लाभुकों द्वारा अबतक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। ऐसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया है।
उप विकास आयुक्त द्वारा प्रथम किस्त भुगतान के 12 माह के उपरांत भी 100 से अधिक आवास अपूर्ण रखने वाले ग्रामीण आवास सहायकों को एक सप्ताह में 25 आवास पूर्ण कराने, 100-50 के बीच आवास अपूर्ण रखने वाले को 20 आवास पूर्ण कराने, 50-25 के बीच आवास अपूर्ण रखने वाले को 10 एवं 25 से कम आवास अपूर्ण रखने वाले को 05 आवास पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।

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