पुलिस की साक्ष्य,गवाही,चार्ज सीट के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा।
बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।
बेतिया (पच्छिम चम्पारण)
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के
जिला में अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश,रेप एंड पोक्सो एक्ट बेतिया के अरविंद कुमार गुप्ता के द्वारा
बेतिया महिला थाना कांड संख्या 29/20 के नामजद अभियुक्त,बृजेश गिरी उर्फ़ बृजेश कुमार गिरी,पिता,सदैव गिरी,साकिन गिरीटोला परसा, थाना,मनवापुल,जिला, पश्चिमी चंपारण को न्यायालय द्वारा धारा 376 भदवि एवं 4,5,8,पोक्सो एक्ट में दोषी पाया,सुरेश गिरी,पिता, राजवंशी गिरी,बैरियाटांड़ थाना,बैरिया,जिला,पश्चिमी चंपारण बेतिया को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 30/ 342/306Aभादवि एवं 4,5,17पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया।राजकुमारी देवी, उर्फ पूनम देवी,पति सुरेश गिरी,साकिन बैरियाटांड़,थाना बैरिया,जिला पश्चिम चंपारण को माननीय न्यायालय द्वारा
धारा 328भ द वि एवं 4/8/ 17 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया।गला देवी,पति,नथुनी गिरी,साकिन,सहोदरा पिपरा, थाना,सहोदरा,जिला पश्चिम चंपारण,बेतिया को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 328/372भ द वि में दोषी पाया गया।दंड के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए सजाया याफ़्ता कैदी को 14 वर्ष/5वर्ष की सजा,₹25 हजार,26 हजार/20 हजार/10 हजार जुर्माना लगाया है।जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर क्रमशः1महीना/15 दिन/ 5 महीना/2 महीना का कठोर कारावास की सजा भुगतान पड़ेगी।न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 5 लाख
भुगतान करने का आदेश दिया गया है,यह कांड स्पीडी ट्रायल के लिए चयनित था।
