15 से 21 जुलाई तक बेतिया जिले के सभी नगर निकायों एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में संपूर्ण लाॅकडाउन।

15 से 21 जुलाई तक बेतिया जिले के सभी नगर निकायों एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में संपूर्ण लाॅकडाउन।

Bihar West Champaran

आवश्यक वस्तुओं (दूध, फल, सब्जी, दवा आदि) की दुकानों को छोड़कर बंद रहेंगी सभी दुकान प्रतिष्ठान।

न्यूनतम कार्यबल के साथ संचालित होंगे आवश्यक सेवाओं वाले सरकारी दफ्तर।

ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया: कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु आज जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी है। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्रीमती निताशा गुड़िया, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, जिला आपदा प्रभारी, श्री अनिल राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एवं इसके संक्रमण की चेन को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक-15 जुलाई से 21 जुलाई तक जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों (बेतिया, नरकटियागंज, चनपटिया, रामनगर एवं बगहा) सहित सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकायों को इसका अनुपालन सख्ती के साथ कराने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा लाॅकडाउन से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जो निम्न हैः-

1.उक्त अवधि में सभी निजी/व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं (दूध, फल, सब्जी, पशु चारा, कृषि उत्पाद आदि) की दुकानें खुली रहेगी। लेकिन संबंधित दुकानदार एवं खरीदार को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान को सील करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
2.बैंक, डाकघर, बीमा आॅफिस, एटीएम, मीडिया कार्यालय सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए तथा मास्क की अनिवार्यता के साथ खुलेंगे।
3.पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. (गोदाम सहित) खोलने की अनुमति होगी। साथ ही ई-काॅमर्स सेवाएं भी जारी रहेंगी।
4.होटल एवं रेस्टोरेंट में इन हाउस डाइनिंग बंद रहेगा। लेकिन रेस्टोरेंट एवं होटलों को होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
5.नर्सिंग होम , सर्जिकल आईट्म, पैथोलाॅजी सेन्टर आदि आवश्यक मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी।
6.औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परिसर के अंदर ही सोशल डिस्टेंस एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।
7.उक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक/आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहनों (सामान्य रूप से चलने वाले टेम्पू/ई-रिक्शा) के परिचालन पर रोक रहेगी। निजी वाहन का परिचालन अनिवार्य सेवाओं/आपात स्थितियों में ही अनुमान्य होगा। लाॅकडाउन अधिरोपित क्षेत्र से होकर गुजरने वाले निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों  के साथ यात्रा के औचित्य से संबंधित साक्ष्य होना चाहिए। लाॅकडाउन अधिरोपित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले यात्री वाहनों यथा बसों का ठहराव चिन्हित बस स्टैण्ड में ही होगा। यहां उतरने वाले यात्रियों को जिला अंतर्गत उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु टेम्पू/ई-रिक्शा आदि की अनुमति देने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।
8.विवाह समारोह में पूर्ववत अधिकतम 50 लोगों के तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना अनिवार्य रहेगा।
9.उक्त अवधि में आमजनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
10.सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगे।
11.उक्त अवधि के लिए सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। किन्तु कार्यालय में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त सभी कार्यालय न्यूनतम कार्यबल के साथ कार्य करेंगे एवं अपने-अपने कार्यस्थल पर मास्क लगाना सुनिश्चित करेंगे।
12.ईवीएम, वीवी-पैट, एफएलसी एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेंगे तथा इन कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी।
13.होटल, बैन्कवेट हाॅल, मैरिज हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल अथवा विवाह परिसर में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाॅफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सामाजिक दूरी का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले होटल, बैन्कवेट हाॅल, मैरिज हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल अथवा विवाह परिसर आदि को सील कर दिया जायेगा। सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि उक्त समारोह स्थलों में एक समय में एक ही समारोह आयोजित किये जायें।

जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन को लाॅकडाउन से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेवासियों द्वारा जिस प्रकार जिला प्रशासन का साथ देते हुए रविवार को सभी दुकान/प्रतिष्ठान को बंद रखा गया, वह अत्यंत ही सराहनीय है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा लागू किये गये लाॅकडाउन का अनुपालन करें। हम सभी समन्वित प्रयास करके ही कोरोना को मात दे सकते हैं।

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