बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।
बेतिया(पच्छिम चम्पारण) लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, पश्चिमी चंपारण द्वारा जिला समाहरणालय, बेतिया के सभागार में सभी जिले के पदाधिकारी सहित जिला पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/23/2024, दिनांक- 16/03/2024, के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के आदान-प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायत एवं सुझाव के त्वरित निष्पादन हेतु जिला संपर्क केंद्र सह वोटर हेल्पलाइन कार्यरत किया गया है जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। वहीं उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर एवं पश्चिमी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कुल 5 डिस्पैच सेंटर का निर्माण किया गया है एवं पोल्ड एवं प्राप्ति हेतु बाजार समिति बेतिया को चिन्हित की गई है। मतगणना केंद्र के रूप में बाजार समिति बेतिया को चिन्हित किया गया है। प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों अभ्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों पर राजनीतिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में समान रूप से लागू हो जाती है, उन्होंने बताया कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत धारा 144 लागू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 24 घंटे में, पब्लिक प्रॉपर्टी से 48 घंटे में तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे के अंदर राजनीतिक प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री हटा लेना आवश्यक है। सरकारी भवनों पर दीवाल लेखन, बैनर, पोस्टर, झंडा, होर्डिंगस आदि नहीं लगाया जाएगा। निजी मकान या उनके प्रतिष्ठान पर मकान मालिक की अनुमति के बिना दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, झंडा, होर्डिंगस आदि नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक सभा या वाहनों से प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी नई योजना कार्यक्रम रियायत वित्तीय अनुदान या इस प्रकार के वादे या नई योजनाओं का उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी गेस्ट हाउस परिषद के उपयोग में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा। चुनाव सभा हेतु सार्वजनिक मैदान के उपयोग के लिए एकल खिड़की के माध्यम से अधिकृत पदाधिकारी के स्तर से पंजी का अलग संधारण किया जाएगा एवं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी इसके लिए तिथि एवं समय निर्धारित रहेगा। कोई भी सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि से सम्मिलित नहीं होंगे। सरकारी वाहनों सरकारी हेलीकॉप्टरों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, केवल प्रधानमंत्री एवं ऐसे मंत्री जिन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उन पर यह लागू नहीं होगा। मत प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक एवं जातीय भावना के आधार पर अपील नहीं की जाएगी और न ही मस्जिद, मंदिर आदि उपासना स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। राजनीतिक रैलियां के लिए उसका समय स्थान एवं रूट की पूर्व सूचना देकर उसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि चुनावी कैंपेन के लिए एवं चुनाव की तिथि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में ही वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी मंत्री किसी मतदान केंद्र में या मतगणना कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह अभ्यर्थी या मतदाता हो। किसी भी प्रकार के प्रलोभन या वित्तीय लाभ मतदाताओं को पहुंचाने का कार्य अभ्यर्थी या राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी या राजनीतिक जाति अथवा सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं करेंगे। विभिन्न जातियों संप्रदायों के मध्य द्वेष या घृणा का वातावरण अपने चुनाव फायदे के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के लिए किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूर्व से ही लागू है, निर्वाचन अवधि में और भी शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आदर्श आचार संहिता का मामला सामने आता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की संगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक बेतिया डी अमरकेश एवं पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर अपराध नियंत्रण सहित आचार संहिता एवं धारा 144 के नियम तहत सभी दिशा निर्देशों पर अनुपालन करने की बात कही। प्रशासन द्वारा निर्धारित नियम संगत के विरुद्ध किसी प्रकार की किसी से कोई गलती होती है तो उन्हें चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुल मतदान केदो की संख्या 2705 है, जिनमे महिला मतदाताओं की संख्या 1257097 है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 1421321 है अन्य 104 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2678522 है। जिनमें सेवा मतदाता 3368 है, उन्होंने बताया कि 18- 19 वर्ष के वोटरों की संख्या लगभग 20632 है तो 85 वर्ष से ऊपर के वोटरों की संख्या करीब 9700 है। वहीं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर कुल 301 सेक्टर पदाधिकारी, कुल 54 एफएसटी, कुल 28 एसएसटी, का गठन किया गया है। वही इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय, उप विकास आयुक्त, प्रतिभा रानी, जिला अपर समाहर्ता, राजीव कुमार, एसडीएम बेतिया विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक, बेतिया डी अमरकेश, पुलिस अधीक्षक, बगहा सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ, बेतिया विवेक दीप, सहित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार की उपस्थिति रही।