अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड घर तथा क्लिनिकों पर गिरेगी अब स्वास्थ्य विभाग की गाज।

अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड घर तथा क्लिनिकों पर गिरेगी अब स्वास्थ्य विभाग की गाज।

Bettiah Bihar West Champaran मझौलिया

दवा दुकानों में फार्मासिस्ट का होना जरूरी।

मझौलिया से संजय पांडे के सहयोग से बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट!

मझौलिया( पच्छिम चम्पारण) मानवाधिकार आयोग बिहार के निर्देश पर मुख्य शल्य चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया के आदेशानुसार सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ओमप्रकाश द्वारा गठित टीम के साथ सरिस्वा बाजार समेत तिर्वाह क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम जांच घर अल्ट्रासाउंड का जांच किया गया उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्रो में नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर सभी कागजात जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है,

वहीं जारी की गई नोटिस में प्रतिष्ठान का निबंधन मानक के अनुरूप तकनीशियन और उपकरण मानक के अनुरूप ओपीडी में सुविधाये प्रदूषण और आग वचाव उपकरण सहित शुद्ध पेयजल एवं सेनेटाइजेसन होना अति अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि बीयूएमएस,बीएएमएस तथा आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा करना कानूनन अपराध है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि साल में एक बार प्रतिष्ठान का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।साथ ही उन्होंने चेताया कि दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट का होना अत्यंत जरूरी है।इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जांच पत्र नोटिस से अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड जांच घर एवं क्लिनिकों के संचालकों में हड़कंप से मच गया है।

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