ओमप्रकाश, लिपिक (निलंबित) को सरकारी सेवा से किया गया बर्खास्त।

ओमप्रकाश, लिपिक (निलंबित) को सरकारी सेवा से किया गया बर्खास्त।

Bettiah Bihar West Champaran

लंबे समय से अनाधिकृत उपस्थिति एवं स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर जिला पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई।

न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान,

बेतिया ( पश्चिमी चंपारण)अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिताय एवं आदतन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण जिला प्रशासन द्वारा श्री ओमप्रकाश, लिपिक (निलंबित), अंचल कार्यालय, बगहा-01 को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि श्री ओमप्रकाश, लिपिक (निलंबित) अपने पदस्थापन स्थान अंचल कार्यालय, बगहा-01 से दिनांक-15.09.2018 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं। श्री ओमप्रकाश लिपिक द्वारा दिनांक-11.09.2018 को अंचल कार्यालय, बगहा-01 में योगदान दिया गया। योगदान करने के पश्चात आकस्मिक अवकाश हेतु दिनांक-13.09.2018 से 14.09.2018 तक दो दिनों के अवकाश के लिए आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकृत किया गया था।

अवकाश समाप्ति के बाद श्री प्रकाश कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अंचल कार्यालय, बगहा-01 द्वारा अनुपस्थित रहने के संबंध में पत्राचार किया गया। परंतु इसके बाद भी श्री प्रकाश के द्वारा शारीरिक अस्वस्थता दिखाते हुए अवकाश विस्तारण का अनुरोध किया गया। परंतु इसके बाद भी श्री प्रकाश के द्वारा कभी भी आवेदन या दूरभाष द्वारा कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया।

दिनांक-27.07.2019 तक भी ये कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इनकी अनुपस्थिति के कारण कार्यालय कार्य बाधित है। इस प्रकार श्री प्रकाश दिनांक-15.09.2018 से आजतक अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। श्री प्रकाश के मोबाईल पर संकर्प करने का प्रयास किया गया, किन्तु संपर्क नहीं हो सका है। मोबाईल हमेशा बंद रहता है। इसके लिए इनसे नैसर्गिक न्याय के तहत कारण पृच्छा भी किया गया। श्री प्रकाश द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन भी किया गया जिसके संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) को नामित किया गया था। कारणपृच्छा का तामिला नहीं होने की स्थिति में दैनिक समाचार पत्र में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निदेशित भी किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा उक्त कृत्य को अत्यंत ही गंभीरता से लिया गया। संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा के माध्यम से अपना बचाव हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद आरोपी कर्मी द्वारा अपना बचाव पक्ष नहीं रखना इनके मनमानेपन को सिद्ध करता है।

उक्त के मद्देनजर जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, श्री कुंदन कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन, निष्कर्ष पर सम्यक विचारोपरांत श्री ओमप्रकाश, लिपिक (निलंबित), अंचल कार्यालय, बगहा-01 के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने के आलोक में सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के तहत विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करते हुए सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया है।

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