20 अप्रैल के बाद नेशनल एव स्टेट हाईवे पर खुलेंगे रेस्टोरेंट-ढ़ाबा, इन शर्तों का करना होगा पालन।

20 अप्रैल के बाद नेशनल एव स्टेट हाईवे पर खुलेंगे रेस्टोरेंट-ढ़ाबा, इन शर्तों का करना होगा पालन।

Bihar Patna

बिहार: बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं, जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन में वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच और राज्यमार्ग यानी एसएच पर मालवाहक चालकों की सुविधा के लिए खाने के ढाबा खोलने की अनुमति दे दी गई है।

डीएम देंगे इन्हें परमिशन

चालकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग के सचिव ने निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत एनएच पर ढाबा रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुमति डीएम प्रदान करेंगे। इसके तहत 15 किलोमीटर के एरिया में एक ढ़ाबा खोला जाएगा, परिवहन विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ढाबा खोलने के लिए उसके मालिक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जिसके तहत सभी स्टाफ्स को मास्क लगाना होगा साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।

करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल

इसके अलावा सभी ढाबों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए, जो शर्त परिवहन विभाग द्वारा रखी गई है वो यह है कि ऐसे ढाबे शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहे, मालूम हो कि इससे पहले 20 अप्रैल से लॉक डाउन में कुछ छूट दिए जाने के संकेत मिले थे बिहार में ये व्यवस्था एनएच और एसएच पर चलने वाले भारी वाहनों के चालकों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने का फैसला लिया गया है।

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