पूर्व मुखिया सहित मुखिया पति पर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी दर्ज।

पूर्व मुखिया सहित मुखिया पति पर अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी दर्ज।

Bettiah Bihar West Champaran

मामला बरवा सेमरा घाट के ओझा मठिया वार्ड नं 15का ।।

पीड़िता ने आंगनबाड़ी के बहाली के नाम पर अवैध नजराना लेने का आरोप लगाते हुए जाति सूचक संबोधन का लगाया गंभीर आरोप ।।

घटना वर्ष 2006 का ।।

न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान

बेतिया / मझौलिया! स्थानीय थाना क्षेत्र के बरवा सेमरा घाट पंचायत स्थित ओझा मठिया वार्ड नं 15 निवासी मुन्ना राम की पत्नी रीना देवी ने थाना में एक आवेदन देकर वर्ष 2006 के तत्कालीन मुखिया सगीरा खातून एव उनके पति महमद फारुख पर आंगनवाड़ी में सेविका पद पर बहाली को लेकर अवैध नजराना लेने तथा वापस मांगने पर गाली गलौज करने जान से मारने की धमकी देने तथा जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है।इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया की आवेदन के आलोक में धारा 341,323,354(बी),504,506,406,34 भादवि एव दलित अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत कांड संख्या 253/2022 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि मुखिया पति तथा आरोपित महमद फारुख राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेमरा घाट पूर्वी टोला के विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत है।इधर इस संदर्भ में आरोपितों का पक्ष नही प्राप्त हो सका है।अनुसंधान कर्ता महमद एकबाल खा ने बताया की मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी।

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