अभियान चलाकर वाहनों पर ओवरलोडिंग के नियंत्रण एवं रोकथाम को करें कारगर कार्रवाई : जिलाधिकारी।

अभियान चलाकर वाहनों पर ओवरलोडिंग के नियंत्रण एवं रोकथाम को करें कारगर कार्रवाई : जिलाधिकारी।

Bettiah Bihar West Champaran

बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निदेश।

कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को लेकर जिला खनन पदाधिकारी से शोकॉज करने का निदेश।

बेतिया न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान

जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि अभियान चलाकर वाहनों पर ओवरलोडिंग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कारगर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु नियमित रूप से औचक जांच की जाय। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटर नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। वाहनों पर ओवरलोडिंग करने वाले दोषी वाहन मालिक, संवेदक सहित अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि वाहनों पर ओवर लोडिंग होने से बहुमूल्य पुल एवं सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आधारभूत संरचनाओं का क्षरण हो जाता है, सड़क दुर्घटनाओं से आर्थिक एवं मानवीय क्षति होती है, वाहनजनित प्रदूषण में इजाफा होता है और सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। ओवरलोडिंग पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम-211 में मालवाहक वाहनों में सामान को बांधकर एवं ढंक कर परिचालित करने का प्रावधान किया गया है। आवेरलोडेड वाहनों की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से 14 चक्कों एवं उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन हेतु निषिद्ध किया गया है। 06 से 10 एवं 12 चक्के के ट्रकों में बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु डाला की अधिकतम उंचाई क्रमशः 3.0 फीट एवं 3.5 फीट निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया उक्त सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मद्देनजर लगातार छापेमारी अभियान, जांच अभियान चलाया जाय। मुख्य मार्गों पर हो रहे ट्रकों के परिचालन का नियमित रूप से जांच कर कड़ी कार्रवाई करें। बालू का अवैध स्टॉक करने वालों के विरूद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलायें। बिना चालान, फर्जी चालान (अवैध चालान) तथा एक ही चालान पर दो बार बालू की ढुलाई करने वाले ट्रकों, टै्रक्टरों को जब्त कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाय। साथ ही शून्य भुगतान करने वाले ईट-भट्ठों को बंद कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने सहित राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र अविलंब दायर कराना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में बालू का खनन मॉनसून के मद्देनजर वर्जित है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी सूरत में बालू का खनन नहीं होने पाए।

सभी एसडीएम, एसडीपीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी को सख्त हिदायत दिया गया कि वाहनों पर ओवर लोडिंग एवं बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कारगर तरीके से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करें।

कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को लेकर जिला खनन पदाधिकारी को शोकॉज करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, सभी एसडीएम, सभी एसडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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