ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उदेश्य से गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत दिनांक-16 जुलाई 2020 से दिनांक-31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन रहेगा। लाॅकडाउन का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने के हेतु आज जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्रीमती निताशा गुड़िया द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया हैं।
जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही विभिन्न कंटेनमेंट जोन सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों को नियमित रूप से सैनेटाइज कराया जाय।
उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान संचालित होने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनश्चित कराया जाय। साथ ही अत्यावयक वस्तुओं के दुकानदारों को मास्क एवं सैनेटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से कराने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जिलेवासियों से अपील की गयी है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करें तथा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी व्यक्ति घरों में ही रहें। अत्यावश्यक कार्यवश अगर घर से निकलना हो तो फेस मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग करें। एक-दूसरे के बीच 02 गज की दूरी बनाएं रखें। अपने घरों तथा आसपास साफ-सफाई रखें।