डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी हो सकती है कार्रवाई।
हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी एवं डीलर की।
बिना नम्बर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त।
ब्यूरो रिपोर्ट, वकीलुर रहमान खान, बेतिया: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य
शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले। उक्त बातों की जानकारी देते हुए राजेश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण ने बताया कि
13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी।
इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए।
सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ने आम लोगों से भी अपील की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है। साथ सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है। कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। वाहन कंपनियों/डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है एंव अपराध है। वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है।शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी एवं डीलर का लाईसेंस रद्द किया जाएगा।
अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शो रुम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारी जवाबदेह होंगे। ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।