बैरिया से अजहर आलम के सहयोग से बेतिया से वकील रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट!
बैरिया पश्चिमी चंपारण)
श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में धारा 144 का उल्लंघन कर दबंगई के बल पर जमीन जोत लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पिडित व्यक्ति प्रमोद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे चाचा रमेश यादव से शादी का झांसा देकर बीते 14 जुलाई 2023 को गांव के हीं सिनोध यादव,हरि यादव एवं प्रेम यादव के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन लिखवा लिया गया। जब इसका पता चला तो हम लोग उक्त जमीन का नकल निकाल कर 28 नवंबर 2023 को एसडीओ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिए। उसके बाद एसडीओ कोर्ट ने धारा 144 लगा दिया। और मेरी चाची के द्वारा उक्त जमीन में धान की बुवाई की गई थी। उसे भी दबंगों के द्वारा नहीं काटने दिया गया। इसके बाद बीते 2 दिसंबर 2023 के रात्रि में दबंगई के बल पर उक्त जमीन को धारा 144 का उल्लंघन कर जोत लिया लिया गया। दाखिल खारिज के लिए उक्त लोगो के द्वारा वाद संख्या 1428/2023-24 दाखिल किया गया है। जो योगापट्टी अंचल के द्वारा रोक भी लगा दी गई है।
जब इसकी शिकायत हमने दूरभाष के माध्यम से श्रीनगर थाने में किया लेकिन अभी तक उक्त स्थल पर जांच करने के लिए पुलिस नहीं पहुंची हालांकि सबसे बड़ी बात है। कि जब जमीन दबंग को द्वारा जोत जा रहा था तब मौके पर श्री नगर थाने के चौकीदार की भी मौजूदगी बताई जा रही है। इस संबंध में दूसरे पक्ष के लोगों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन लोगों से संपर्क नहीं हुआ जिससे उनका प्रतिक्रिया नहीं ली गई।
श्रीनगर थाना की सरकारी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नही हुआ।इस संबंध में सदर एसडीपीओ महताब आलम ने बताया कि उक्त मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।