नए नियम लागू होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी

नए नियम लागू होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी

Bettiah Bihar West Champaran
नए नियम लागू होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी

निबंधन कार्यालय में पसरा सन्नाटा !

एक सप्ताह में मात्र 39 निबंधन हुआ!

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट!

लौरिया ( पश्चिमी चंपारण ) प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित निबंधन कार्यालय में 22 फरवरी के बाद नया नियम लागु हो जाने से निबंधन का कार्य करीब करीब बंद हो गया है | लौरिया निबंधन कार्यालय के बगल स्थित दुकानदारों व दस्तावेज नवीसों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है |लौरिया निबंधन कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि नया नियम लागु होने से 22 फरवरी से 2 मार्च तक मात्र 39 निबंधन ही हो सके हैं | जब कि नया नियम लागू होने से पहले 15 फरवरी से 21फरवरी तक कुल 315 निबंधन हुए हैं |इस प्रकार नियम लागु होने के बाद सरकार को कुल 520542 रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था |जब कि 15 फरवरी से 21फरवरी तक 315 निबंधन से कुल 5253282 रुपयों का राजस्व प्राप्ति हुआ था | वहीं लौरिया के निबंधन कार्यालय कर्मियों ने बताया कि लौरिया निबंधन कार्यालय को सत्र 2023-24 के लिए 19 करोड 98 लाख रुपए राजस्व का लक्ष्य मिला था जिसमें 29 फरवरी तक 16 करोड 23 लाख रुपया का राजस्व प्राप्त हो चुका था जो लक्ष्य का 81.2%था |लेकिन 22 फरवरी से नया नियम लागु होने से लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं दिखता है|कुछ ऐसे जमीन खरीददाता भी है जो पुराने नियम से जमीन खरीद करने के लिए पैसा जमा कर चुके हैं लेकिन उनका निबंधन नहीं हो रहा है |कार्यालय के बगल स्थित होटल दुकानदार दिलीप मोदनवाल ,संत साह, ललन दास व पान दुकानदार सेठ साह आदि ने बताया कि नया नियम लागू होने के बाद अब हम लोगों के दुकानों कि विक्री 22 फरवरी के बाद से 75% कम हो गया है वही दस्तावेज नवीश अरुण श्रीवास्तव, राजु ठाकुर,गौरी शंकर ठाकुर आदि ने बताया कि 22 फरवरी से नए नियम लागू हो जाने से हम लोगों के सामने भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है |और निबंधन कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है।इस सम्बंध में लौरिया के निबंधन पदाधिकारी केशव राज ने बताया कि शीघ्र ही स्थिति में सुधार हो जाएगा |उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों में 3 मार्च से 31 मार्च तक शिविर लगाकर लोगों की जमाबंदी ठीक कराई जा रहीं है |जब जमांबदी विक्रीदाता के नाम पर हो जाएगी तो निश्चित रुप में निबंधन के कार्यों में बढ़ोतरी होगी|
बता दे कि 22 फरवरी को पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ते हुए जमीनी विवाद को देखते हुए अपना जमीन वहीं आदमी अपनी जमीन की बिक्री कर सकेगा जिसके नाम से जमीन का निबंधन होगा |इस नए नियम से जमीन बेचकर बेटियों की शादी करने वाले क़ई लोग अपनी बेटियों की शादीयों को रोक चुके हैं | जिसमें गोनौली डुमरा पंचायत के बेलवा मोड़ गांव निवासी उपेन्द्र मिश्रा हैं जिनकी भतीजी की शादी होने वाली परन्तु नए नियम लागू होने के चलते अपनी भतीजी की शादी उन्होंने कैंसिल करा दी। ऐसे कई किसान हैं। जो इस नए नियम से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं।

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