नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर से दो बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त।

नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर से दो बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त।

Bettiah Bihar नौतन

बाल श्रम अधिकारी के नेतृत्व में हुई छापेमारी।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट।

नौतन(पच्छिम चम्पारण) श्रम अधीक्षक, बेतिया के विरेन्द्र महतो के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु नौतन प्रखंड अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री विभेश सिंह के नेतृत्व में नौतन प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया।

इस क्रम में अंसारी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एवं विकास चूड़ी स्टोर , जगदीशपुर चौक से एक -एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है।विमुक्त दोनों बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, बेतिया के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है।बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है। तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 /- रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी।जो जिलाधिकारी के पदनाम से कोष में जमा किया जाएगा।राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।
धावा दल टीम के सदस्य के रूप मे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मझौलिया के भीम कुमार ,कुशेश्वरस्थान के मनीष कुमार, प्रयास संस्था से पवन कुमार एवं प्रथम संस्था से शुभम कुमार व जगदीशपुर थाना बल शामिल थे।श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा बेतिया शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा।ताकि बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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