दत्तक ग्रहण संस्थान बेतिया में रांची एवं गया के दो दम्पतियों को सौंपा गया बालक।

दत्तक ग्रहण संस्थान बेतिया में रांची एवं गया के दो दम्पतियों को सौंपा गया बालक।

Bettiah Bihar West Champaran

खुशियों से भर गया दो दम्पतियों का घर।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट।

बेतिया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बेतिया में दत्तक ग्रहण को उत्सव के रूप में मनाते हुए, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत जिलापदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार बालक मृत्युंजय कुमार को रांची झारखंड के दंपति एवं बालक अभिनव प्रकाश को गया बिहार के दंपति को सहायक निदेशक श्री ब्रजभूषण कुमार द्वारा दिया गया।

बच्चे को दत्तक ग्रहण में देते समय बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री अजय पासवान एवं समन्वयक श्री ब्रजेश कुमार पटेल सहित सभी कर्मी उपस्थित थे। बेतिया से बच्चे को गोद लेने के उपरांत दत्तक ग्राही माता पिता ने कहा कि उनका घर आज खुशियों से भर गया ।

*दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया*
दत्तक ग्रहण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। कोई दत्तक ग्राही माता पिता केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) के पोर्टल पर पंजीकरण कर गोद लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए एक फोन नंबर, पैन कार्ड तथा ई मेल आईडी की आवश्यकता होती है। इसके उपरांत नजदीकी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान द्वारा दत्तक ग्राही माता पिता का होम स्टडी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस पोर्टल पर दत्तक ग्राही माता पिता अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है। जिला अंतर्गत गोद लेने हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है। किसी परित्यक्त बच्चे के प्राप्त होने के उपरांत बच्चे को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा कारा के वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर पंजीकरण करने का प्रावधान है। इसके उपरांत बच्चे का विज्ञापन प्रकाशित कर कोई दावेदार नहीं होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त करने का प्रावधान है। बच्चे की दंपत्ति के साथ ऑनलाइन मैचिंग, एडॉप्शन कमिटी की बैठक तथा जिला पदाधिकारी अथवा अपर समाहर्ता के समक्ष दत्तक ग्रहण संस्थान की ओर से वाद दायर करने का प्रावधान है। दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के उपरांत गोद देने की कार्रवाई पूर्ण होती है। माता पिता के द्वारा बच्चा प्राप्त करने के उपरांत दो साल तक CARA द्वारा फॉलो अप कराया जाता है।

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