बस एवं अन्य छोटे वाहन आदि पर श्रद्धालुओं/यात्रियों की ओवरलोडिंग की नियमित रूप से जांच करें : जिला पदाधिकारी।
*बस एवं अन्य वाहन पर बांस, तिरपाल आदि से तम्बू बनाकर ओवरलोडिंग नहीं हो, इसे कराएं सुनिश्चित।*
*नियमित रूप से कराएं यातायात के लिए संचालित नावों का गहन पर्यवेक्षण।*
*निबंधित एवं परिचालन की अनुज्ञप्ति प्राप्त नावों के माध्यम से ही श्रद्धालुओं/यात्रियों को नदी/जलस्रोतों को इस पार से उस पार कराया जाय।*
*बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।*
*बेतिया(पच्छिम चम्पारण)* जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला 2025 के मद्देनजर ऐहतियातन आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार ने सभी अंचलाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जहां श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा यातायात के लिए नाव का उपयोग किया जाता है, उसका गहन पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में नाव पर ओवरलोडिंग न हो तथा सिर्फ निबंधित एवं परिचालन की अनुज्ञप्ति प्राप्त नावों के माध्यम से ही श्रद्धालुओं/यात्रियों को नदी/जलस्रोतों को इस पार से उस पार कराया जाय।
जिला पदाधिकारी ने सभी मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को निर्देश दिया कि बस एवं अन्य छोटे वाहन आदि पर श्रद्धालुओं/यात्रियों की ओवरलोडिंग की नियमित रूप से जांच करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बस एवं अन्य वाहन पर बांस, तिरपाल आदि से तम्बू बनाकर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार का नियम विरूद्ध कार्य करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की सुसंगत प्रावधानों के तहत समन के साथ-साथ अन्य विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री ललन प्रसाद ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में परिवहन विभाग मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जा रहा है।