केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का तेवर सख्त, थाना प्रभारी व एसपी से स्पष्टीकरण की मांग।

केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का तेवर सख्त, थाना प्रभारी व एसपी से स्पष्टीकरण की मांग।

Bettiah Bihar West Champaran

केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का तेवर सख्त, थाना प्रभारी व एसपी से स्पष्टीकरण की मांग।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट।

बगहा(पच्छिम चम्पारण)
पुलिस जिला बगहा स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,आलोक कुमार चतुर्वेदी कीअदालत ने, गोवर्धन थाना कांड से जुड़े एक 21वर्ष पूर्व मामले में, न्यायालय में केस डायरी नहीं समर्पित करने के एवज में, न्यायालय ने शख्स रवैया अपनाते हुए गोवर्धना थाना के थाना प्रभारी व बगहा पुलिस जिला के पुलिसअधीक्षक
से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।अभियोजन पदाधिकारी डॉक्टरअनीश कुमार ने संवाददाता को बताया कि
न्यायालय के आदेश के अनुसार,सरकार बनाम सत्यनारायण महतो कांड में,
यह तथ्य सामने आया के कांड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा डायरी न्यायालय में नहीं पेश की गई है,जिसके कारण मामला की सुनवाई करने में कठिनाई हो रही है। 21वर्ष पूर्व के इस कांड में न्यायालय में डायरी समर्पित करने हेतु आदेश निर्गत किया गया था, मगर गोवर्धना थानाप्रभारी एवं बगहा पुलिस जिला के पुलिसअधीक्षक के द्वारा जमा नहीं किया जा सका। इससे न्यायालय ने इस संबंध में, 15 दिनों केअंदर केस डायरी जमा करने का आदेश दिया है
साथ ही स्पष्टीकरण की मांग की गई है।संतोषप्रद स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर आगे के कार्रवाई की जाएगी।

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