क्या है लॉक डाउन?
पटना: लॉकडाउन एक इमर्जेंसी व्यवस्था होती है, अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की मात्र अनुमति होती है।
अगर किसी को दवा राशन या आवस्यक चीज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।
किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। जैसे कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है।
कोरोनावायरस का संक्रमण एक-दूसरे इंसान में न हो इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकले बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा।
बिहार सरकार के निर्देशाआनुसार लॉक डाउन में जो सेवाएं खुली रहेगी वो इस प्रकार है।
1.निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा।
2. दूरसंचार सेवा।
3.बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं।
4.डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान।
5.खाद्यान एवं किराने के प्रतिष्ठान।
6.फल-सब्जियों के दुकान।
7.दवा की दुकान ,सर्जिकल आइटम्स से संबंधित प्रतिष्ठान।
8.पेट्रोल पंप एवं CNG स्टेशन।
9.पोस्ट ऑफिस एवं कुरियर सेवाएं।
10.ई-कामर्स सेवाएं।
11.इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया।
इसके अलावे मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की ही मात्र अनुमति होगी।