लोगों को मास्क पहनने हेतु किया गया जागरूक एवं प्रेरित।
बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों को किया गया जुर्माना।
ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। साथ ही दुकानों माॅलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने तथा दुकानों माॅलों में मास्क के बिना खरीदारी बिक्री करने वाले के विरूद्ध 50 रू0 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में ही सभी अधिकारियों को 7 जुलाई से लगातार सघन जांच अभियान चलाने तथा बिना मास्क के घर से निकलने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने हेतु निदेशित किया गया था।
इसी परिप्रेक्ष्य में आज संपूर्ण जिले में सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक एवं पे्ररित किया गया। साथ ही जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, हाट-बाजारों, दुकानों, माॅलों सहित विभिन्न जगहों पर बैरियर लगाकर वाहनों तथा मास्क की सघन जांच की गयी। लोगों को मास्क से होने वाले फायदे तथा नहीं पहनने से होने वाले नुकसान के बारे में भी समझाया गया।
जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्रीमती निताशा गुड़िया द्वारा स्वयं बेतिया शहर अवस्थित विभिन्न मार्गों, दुकानों, माॅलों आदि में मास्क अनिवार्य रूप से पहनने हेतु लोगों को जागरूक एवं प्रेरित किया गया। साथ ही विभिन्न दुकानों माॅलों के प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी गयी कि बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाय। अगर दुकान अथवा माॅल में बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति पाया जायेगा तो दुकान को सील कर दिया जायेगा। इसके साथ ही दुकानदारों को दुकान के मुख्य द्वार पर “बिना मास्क प्रवेश वर्जित है“ का फ्लेक्स-बैनर अधिष्ठापन भी कराने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बेतिया-छावनी मुख्य मार्ग के आदित्य विजन, किशन स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट, फर्निचर प्लानेट, वी-मार्ट, वी-टू, अरोड़ा स्वीट्स सहित अन्य दुकानों एवं माॅलों की गहन जांच की गयी तथा दुकानदारों प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।एक शाॅपिंग काॅम्पलेक्स में छोटी बच्चियों को भी मास्क पहने देख जिलाधिकारी द्वारा उनकी प्रशंसा की गयी तथा उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।