न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान,
मझौलिया( पश्चिमी चंपारण) सदर इंस्पेक्टर मनीरआलम सामान्य विवाद में भादवी की धारा 307 /354 बी के दुरुपयोग करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि बिचौलियों से दूर रहते हुए फरियादियों द्वारा प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन का तहकीकात स्थानीय चौकीदार एवंगुप्त रूप से करते हुए।
विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करें उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि साधारण विवाद में भी धारा 307 एवं 354b का प्रयोग किया जा रहा है हालांकि अनुसंधान की कड़ी बनाई गई है वास्तव में आवेदन या फरदबायन मैं पीड़ित की उपस्थिति थाना पर कराते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करें थाना का अधिकारी अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति निष्ठावान बने गरीब और असहाय महिला पुरुष पर पैनी नजर रखते हुए पूर्व को न्याय दिलाने का प्रयास हमेशा करते रहेवहीं उन्होंने आम जनता से अपील किया कि बेवजह विवाद से बचे आपसी समझौता से हीं विवादों का समाधान करलें विशेष परिस्थिति में ही थाना कोर्ट कचहरी जाए।