दिल्ली : संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिंदी हमारी राजभाषा है ! भारत में सभी सरकार के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान है ! भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना हमारी विधिक जिम्मेदारी भी है !
इन्हीं प्रावधानों के अनुपालन में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था “नवीन डिजास्टर रेस्क्यू फाउंडेशन” (पंजीकृत दिल्ली भारत) में राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन किया जायगा! उक्त बातें संस्था के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास्तव ने बताया! उन्होंने कहा कि हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पर कई कारणों से हमारे अपने ही देश में हिंदी के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिंदी भाषा पर अंग्रेजी का प्रभाव काफी हावी हो चुका है। इसलिए राजभाषा सप्ताह का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोग मातृभाषा के महत्व तथा इसके सम्मान को भूलते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नही जब हिंदी भाषा हमारे अपने देश में ही विलुप्तता के कगार पर पहुँच जायेगी।
रहिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके लिखने, बोलने तथा इसके अन्य उपयोगो के महत्व को समझाने के लिए 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस से लेकर हिंदी पखवाड़ा तक राजभाषा पखवाड़ा का यह विशेष कार्यक्रम मनाया जाता है, ताकि हम सब हिंदी के महत्व को समझे और साथ मिलकर इसके उन्नति के लिए कार्य करें।