भारत का रूढ़िवादी हिन्दू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष की विवाह/सहवास आयु पर ही अडिग था।

भारत का रूढ़िवादी हिन्दू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष की विवाह/सहवास आयु पर ही अडिग था।

Delhi National News अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल

बेटियां व माताएं बहने विशेष ध्यान दें।

प्रधान संपादक/ Lalan Kumar Sinha: भारत में आज नारी 18 वर्ष की आयु के बाद ही बालिग़ अर्थात विवाह योग्य मानी जाती है। परंतु मशहूर अमेरिकन इतिहासकार कैथरीन मायो (Katherine Mayo) ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक “मदर इंडिया” (जो 1927 में छपी थी) में स्पष्ट लिखा है कि भारत का रूढ़िवादी हिन्दू वर्ग नारी के लिए 12 वर्ष की विवाह/सहवास आयु पर ही अडिग था।

1860 में तो यह आयु 10 वर्ष थी। इसके 30 साल बाद 1891में अंग्रेजी हकुमत ने काफी विरोध के बाद यह आयु 12 वर्ष कर दी। कट्टरपंथी हिन्दुओं ने 34 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। इसके बाद 1922 में तब की केंद्रीय विधान सभा में 13 वर्ष का बिल लाया गया। परंतु धर्म के ठेकेदारों के भारी विरोध के कारण वह बिल पास ही नहीं हुआ।

1924 में हरीसिंह गौर ने बिल पेश किया। वे सहवास की आयु 14 वर्ष चाहते थे। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसके लिए ‘चाँद’ पत्रिका ने उनपर लानत भेजी थी। अंत में सिलेक्ट कमेटी ने 13 वर्ष पर सहमति दी और इस तरह 34 वर्ष बाद 1925 में 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ।

6 से 12 वर्ष की उम्र की बच्ची सेक्स का विरोध नहीं कर सकती थी उस स्थिति में तो और भी नहीं, जब उसके दिमाग में यह ठूस दिया जाता था कि पति ही उसका भगवान और मालिक है। जरा सोचिये! ऐसी बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद उनकी शारीरिक हालत क्या होती थी? इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन Katherine Mayo ने अपनी किताब “Mother India” में किया है कि किस तरह बच्चियों की जांघ की हड्डियां खिसक जाती थी, मांस लटक जाता था और कुछ तो अपाहिज तक हो जाती थीं।

6 और 7 वर्ष की पत्नियों में कई तो विवाह के तीन दिन बाद ही तड़प तड़प कर मर जाती थीं। स्त्रियों के लिए इतनी महान थी हमारी मनुवादी संस्कृति। अगर हिन्दुस्तान में अंग्रेज नहीं आते तो भारतीय नारी कभी भी उस नारकीय जीवन से बाहर आ ही नहीं सकती थी।

संविधान बनने से पहले स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार बेटियां बचपन में पिता के अंडर में, जवानी में पति की दासी और बुढ़ापे मे बेटे की कृपा पर निर्भर रहती थीं। बाबा साहब डॉ अंबेडकर ने संविधान में इनको बराबरी का दर्जा दिया। संपत्ति का अधिकार, नौकरी में बराबरी का अधिकार, ये सब बाबा साहब की देन है।

? देश की प्रत्येक हर वर्ग की महिला को बाबा साहेब ने हिन्दू कोड बिल में महिला सशक्तिकरण के तहत पुरुषों के बराबर समानता देते हुए महिलाओं को भी हर क्षेत्र में 50% का आरक्षण का प्रावधान किया है।

बाबा साहब कहते थे औरत किसी भी जाति की हो, उसके अपने जाति में वही स्थिति थी जो समाज मे दलितों की थी। औरत का नाम नहीं होता था। किसी की बीबी, किसी की माँ, किसी की दादी के नाम से जानी जाती थी।

भारतीय पुरुषों की नजर में महिला बच्चा पैदा करे और पति की दासी बनकर रहे। औरतें इनके लिये अय्याशी के साधन के सिवा कुछ नहीं।

महिलाओं को समान अधिकार भारतीय संविधान एवं हिन्दू कोड बिल से प्राप्त हुए हैं। जो बाबा सहाब डॉ भीमराव अम्बेडकर की देन है। लेकिन बिडम्बना है कि आज भी भारत की जो महिलाएं जागरुक नहीं हैं वह आज भी अधिकारो से वंचित जीवन गुजार रहीं हैं। विकृत मानसिकता के लोग आधुनिक भारत में भी पूर्व की विकृत मानसिकता के द्योतक होकर महिलाओं का दिन-रात शोषण कर रहे हैं।

बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर ही महिलाओं की जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हैं जिनके संविधान और हिन्दू कोड बिल की वज़ह से महिलाओं को IAS, IPS, IRS, PCS, DOCTOR,  इन्जीनियर, सैनिक, वैज्ञानिक, शिक्षिका बनने और स्पेस में जाने का मौका मिला।

लेकिन दुःख इस बात का है कि वो ही डॉ अम्बेडकर बाबा साहब को नहीं मानती l

? यदि महिलाओं को इस पोस्ट पर या लेख पर किसी प्रकार का डाउट या संदेह है तो सबसे पहले परिवार के किसी शिक्षित महिला पुरुष से हिन्दू कोड बिल के बारे में पूछें, यदि वह सही जानकारी देने योग्य नहीं तो हिन्दू कोड बिल नाम की किताब गूगल पर सर्च कर ऑनलाइन पढ़िए।

आपको उचित व सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में कोई भी पुरुष आपको यह जानकारी सही कतई नहीं देगा क्योंकि वह आज भी लिंगभेद के कट्टर समर्थक हैं।

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