प्रखंडवार विशेष शिविर हेतु तिथि निर्धारित।
सभी दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य।
पूर्व में ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं।
यूडीआईडी नहीं होने की स्थिति में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे दिव्यांजन।
न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान
बेतिया। सभी दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) प्रदान करने के उदेश्य से यूडीआईडी परियोजना का कार्यान्वयन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार द्वारा किया जा रहा है।
पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत लगभग 56229 दिव्यांगजनों को ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें से 11316 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया गया है।
ज्ञातव्य हो कि दिव्यांगजनों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु यूडीआईडी कार्ड को एकल दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गयी है एवं दिनांक-01.04.2021 से ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य में मान्य नहीं है। ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के ऑनलाइन नहीं होने की स्थिति में यूडीआईडी कार्ड के अभाव में ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे।
ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड हेतु निदेशालय स्तर से एक सरल एमआइएस पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर दिव्यांगजनों से उनका ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, आवास से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीकरण करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गयी है।
कार्य की महता को देखते हुए सभी दिव्यांगजनों से ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, आवास से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, बिहार द्वारा निदेशित किया गया है।
इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग को विशेष शिविर के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के हितों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है। युद्धस्तर पर सभी प्रखंडों में विशेष कैम्प लगाकर ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन यूडीआईडी कराना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने निदेश दिया कि शिविर में प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु वांछित दस्तावेजों के सत्यापन संबंधित प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे। दिव्यांजनों से प्राप्त कागजातों के सत्यापनोपरान्त प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उसकी प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर की जाय। उन्होंने निदेश दिया कि विशेष शिविर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के लिए अलग-अलग काउंटर की व्यवस्था की जाय।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि शिविर आयोजन से पूर्व संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मुखिया, वार्ड काउंसिलर, पंचायत सचिव, विकास मित्र, जीविका के प्रखंड स्तर के प्रबंधक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर के बीईओ, समुदाय स्तरीय समन्वयक, सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता आदि के साथ बैठक एवं समन्वय कर प्रमाणीकृत दिव्यांगजनो का सर्वेक्षण करते हुए शिविर आयोजन की तिथि को शिविर स्थल पर उनकी पहुंच एवं उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग, श्रीमती सरनप्रीत कौर द्वारा बताया गया कि विशेष शिविर से संबंधित तैयारी प्रारंभ कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि दिनांक-24.02.2022 को बगहा-01 एवं बगहा-02 प्रखंड में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसी तरह दिनांक-25.02.2022 को मधुबनी, भितहां, पिपरासी एवं ठकराहां प्रखंड में, दिनांक-26.02.2022 को रामनगर एवं गौनाहा प्रखंड में, दिनांक-28.02.2022 को नरकटियागंज एवं लौरिया प्रखंड में, दिनांक-01.03.2022 को सिकटा एवं मैनाटांड़ प्रखंड में, दिनांक-02.03.2022 को चनपटिया एवं बेतिया प्रखंड में, दिनांक-03.03.2022 को योगापट्टी एवं बैरिया प्रखंड में तथा दिनांक-04.03.2022 को मझौलिया एवं नौतन प्रखंड में विशेष शिविर आयोजित है।
उन्होंने बताया कि विशेष शिविर के माध्यम से पूर्व से जिलास्तर पर सिविल सर्जन कार्यालय अथवा प्रखंडस्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसके ऑनलाइन सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए दिव्यांगजनों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो, मोबाईल नंबर एवं उनकी विवरणी प्राप्त किया जायेगा। आवासीय पहचान पत्र से संबंधित भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यथा-मतदाता पहचन पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे।