जिले के 1900 महादलित टोला में दो सामुदायिक शौचालय एव लगभग 3800 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए आदेश।

जिले के 1900 महादलित टोला में दो सामुदायिक शौचालय एव लगभग 3800 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए आदेश।

Bihar East Champaran

पूर्वी चम्पारण: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवम् यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत समेकित रूप से चिन्हित लगभग 1900 महादलित टोला में प्रति महादलित टोला दो सामुदायिक शौचालय अर्थात कुल लगभग 3800 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रखंडवार पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार समीक्षा की गई।

एव सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एव अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की दिशा में ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विकसित बिहार के सात निश्चय के अन्तर्गत संचालित नल का जल योजना क्रियान्वयन क्रम में पूर्ण हो चुकी योजनाओ के निश्चय सॉफ्ट में एंट्री कार्य में तेज़ी लाने/अपूर्ण योजनाओ को यथाशीघ्र पूर्ण करने की दिशा में अविलंब यथोचित कारवाई का निर्देश दिया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श के उदेश्य से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने एव पूर्ण हो चुकी योजनाओ के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया है।

COVID:19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी लॉक डाउन को दृष्टि में रखते हुए,सरकारी दिशा निर्देशो के आलोक में सावधानी का पालन करते हुए पीएचईडी/विद्युत/ग्रामीण कार्य विभाग/मनेरगा/पंचायती राज विभाग आदि द्वारा संचालित योजनाओ के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। AES/JE(चमकी बुखार) के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता के उद्देश्य से सभी प्रखंडों के चिन्हित स्थलों पर जागरूकता चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को चौपाल के सुचारू संचालन/सतत पर्यवेक्षण,अनुश्रवण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित रूप से निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में आपूर्ति संबंधी कार्यों को पूरी तत्परता/निष्ठा से निष्पादित करने एव अनियमितता प्रकाश में आने पर अविलंब दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

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