एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत मामलों का त्वरित गति से कराएं निष्पादन : जिलाधिकारी।

एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत मामलों का त्वरित गति से कराएं निष्पादन : जिलाधिकारी।

Bettiah Bihar West Champaran

सरकार द्वारा लाभुकों को देय सभी सहायता ससमय मिले, इसे हर हाल में कराएं सुनिश्चित।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न।

अनुमंडलस्तर पर नियमिति रूप से समिति की बैठक कराने का निर्देश।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट!

बेतिया। जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त कुल आवंटन एवं व्यय, गत बैठक के बाद से अबतक प्राप्त वाद, संगीन अपराध के मामलों में भुगतान की स्थिति, नियम-15 (1) (घ) तथा नियम-11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक के कार्य, एससी/एसटी पुलिस थाना, बेतिया एवं बगहा में दर्ज वाद सहित अन्य मामलों की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।

इस अवसर पर माननीय विधायिका, श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय विधान पार्षद, श्री भीष्म सहनी एवं अन्य माननीय सदस्यगण सहित पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री डी0 अमरकेश, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, एसडीएम, बेतिया, श्री विनोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, श्री कमलेश कुमार सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 22531980.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 250 लाभुकों के बीच 12348126.00 रूपये सहायता राशि प्रदान की गयी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में गत बैठक के उपरांत कुल-63 मामले आये हैं। जिनमें से 53 मुआवजा मामलों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 40 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। भुगतान हेतु लंबित 13 मामलों में स्वीकृति प्राप्त हो चुका है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) के तहत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित कुल-07 गवाहों को 518 रूपया प्रति उपस्थिति की दर से कुल-3626.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि चनपटिया थाना कांड संख्या 271/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 412500.00 रूपये, मझौलिया थाना कांड संख्या 410/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 412500.00 रूपये, नौतन थाना कांड संख्या 102/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 50000.00 शिकारपुर थाना कांड संख्या 312/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 25000.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही शिकारपुर थाना कांड संख्या 435 में स्वीकृति हेतु मामला प्रक्रियाधीन है।

समीक्षा बैठक में माननीय विधायिका श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय विधान पार्षद, श्री भीष्म सहनी समिति के अन्य सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा आवश्यक सुझाव दिये गये। माननीय विधायिका श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय विधान पार्षद, श्री भीष्म सहनी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों में सूक्ष्मता से सही तरीके से जाँच कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए तथा निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। श्री अजय कुमार ने नियम-15 (1) (घ) के प्रावधान अंतर्गत शिकारपुर थाना से संबंधित मामले में तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए लाभुक को लाभान्वित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। लाभुकों को ससमय राहत मुहैया हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडलस्तर पर इस समिति की नियमित रूप से बैठक हो तथा कार्य प्रगति से समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाभुकों को देय विभिन्न सहायतों का माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा लाभुकों को अवगत कराया जाय ताकि मामलों का ससमय निष्पादन कराया जा सके।

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