प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय के लिए चलेंगी 133 बसें।

प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय के लिए चलेंगी 133 बसें।

Bettiah Bihar West Champaran

बसों की खरीद पर प्रति प्रखंड सात-सात लाभुकों को मिलेगा 5-5 लाख रुपये का अनुदान।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत पश्चिम चम्पारण जिले के 17 प्रखंडों के लाभुकों को मिलेगा लाभ।

*133 नए बसों के परिचालन से और मजबूत होगा राज्य का परिवहन नेटवर्क।*

*राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरु की गई है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन येजना।*

*इस योजना के अन्तर्गत प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मिनी बस को दी जायेगी प्राथमिकता।*

*मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, प्रथम चरण के लिए आमंत्रित किया गया है आवेदन।*

*बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट!*

*बेतिया।* जिले में परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा। प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लोगों को बस परिवहन की सुविधा मिलेगी। बस परिवहन से प्रखंडों को जिला मुख्यालय एवं अन्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चरणवार कुल लगभग 133 बसों का परिचालन किया जायेगा।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बसों के परिचालन के लिए रुट निर्धारित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। प्रखंडवार योजना का लाभ योग्य आवेदकों को मिल सके इसके लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करने का निदेश प्राप्त हुआ है। बस ऑपरेटर के साथ बैठक करने तथा इसमें विकास मित्रों का भी सहयोग लेने का निदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न गांव से होते हुए जिला मुख्यालय तक बसों का परिचालन किया जाना है।

● बसों की खरीद पर प्रति बस 5 लाख रुपये का मिलेगा अनुदान।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 133 नए बसों के परिचालन से राज्य परिवहन नेटवर्क काफी मजबूत होगा। इसके साथ ही लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लगभग 133 लाभुकों को बस खरीद पर अनुदान का लाभ मिलेगा। प्रति बसों की खरीद पर लाभुकों को 5-5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

● पश्चिम चम्पारण जिले के 17 प्रखंडों में योजना का मिलेगा लाभ।
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 17 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस पाँच लाख रुपये अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रति प्रखंड अधिकतम 07 लाभुक (02 अनु0जाति वर्ग से/02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से/01 पिछड़ा वर्ग से/01 अल्पसंख्यक समुदाय से/01 लाभुक सामान्य वर्ग से) का चयन करते हुए प्रति लाभुक मो. 5,00,000/- (पांच लाख रूपए) का अनुदान भुगतान किया जाएगा। साथ ही बगहा-1, बगहा-2, मधुबनी, भितहां, रामनगर, नरकटियागंज, मैनाटाड़, गौनाहा, चनपटिया, सिकटा, मझौलिया, बैरिया, नौतन एवं योगापट्टी प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में अर्थात इन प्रखंडों में 08-08 लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।

● योजना का लाभ लेने के लिए 6 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सुयोग्य लाभार्थी प्रथम चरण के लिए 6 दिसंबर से प्रखंडवार आवेदन दे सकते हैं। 27 दिसंबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा और 6 जनवरी 2024 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी करते हुए सभी जिला पदाधिकारी को क्रियान्वयन का निदेश दिया है।

● रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार होगा प्रखंडवार चयन।
रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

● लाभुक की योग्यता।
लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास चान अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।

● योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात।
जाति प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र। मैट्रिक योग्यता प्रमाण-पत्र। आधार कार्ड। चालन अनुज्ञप्ति।

● मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना प्रथम चरण का शिड्यूलः-

प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि : 06 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023।
प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण : 28 दिसंबर 2023।
चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना : 29 दिसंबर 2023।
आपति का आमंत्रण : 02 जनवरी 2024।
आपति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन : 6 जनवरी 2024।
चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराना : 8 जनवरी से 9 जनवरी 2024।
बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना : 8 जनवरी 2024 से लगातार।
अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना : आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर।

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