दीपावली एवं छठ के अवसर पर पटाखों और उससे संबंधित प्रतिबंधित बारूद से बने सामानों की जांच अग्निशामक पदाधिकारी रमेश कुमार यादव द्वारा किया गया तथा अप्रिय घटना होने के पश्चात बचाव के संसाधनों को पटाखे की दुकानों पर उपलब्ध रखने का सख्त निर्देश दिया गया
अग्निशामक पदाधिकारी बेतिया के द्वारा मानक के अनुसार अग्नि सुरक्षा एवं बचाव हेतु रखे जाने अग्निशमन उपकरणों की एडवाइजरी निर्गत करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया है कि अपने अस्थाई पटाखा भंडारण एवं खुदरा दुकान में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर इंसुलेटर पानी से भरा हुआ बाल्टी एवं 200 लीटर का डरआम शाखा बालू से भरा फायर बाल्टी रखने का सख्त निर्देश दिया गया
पटाखे की दुकान एवं भंडार मे कार्य करने वाले कर्मियों को अग्निशमन उपकरण चलाने की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए दुकान में अग्निशमन विभाग का संपर्क नंबर 06254-241033 एवं 09934243629 लिखकर दुकान में अवश्य लटका दे
ताकि आग लगने पर इसकी सूचना कोई भी अन्य व्यक्ति विभाग को दे सके अग्निशामक पदाधिकारी बेतिया श्री यादव ने यह भी बताया कि जो भी दुकानदार पटाखा बेचने के दौरान अग्नि सुरक्षा नियम का पालन नहीं करता और यदि अप्रिय घटना घटती है तो उस दुकानदार पर अग्नि सुरक्षा नियमावली के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी
इस संदर्भ में अग्नि शाम विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से पटाखे की दुकान से छठ घाटों सहित आम नागरिकों को जागरूक करने का कार्स प्रतिदिन किया जा रहा है