आदर्श आचार संहिता लागू, मतदाताओं को लुभाने या प्रलोभन देने पर होगी कारर्वाई : प्रेक्षक।

आदर्श आचार संहिता लागू, मतदाताओं को लुभाने या प्रलोभन देने पर होगी कारर्वाई : प्रेक्षक।

Bettiah Bihar West Champaran

अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों के साथ प्रेक्षक ने की बैठक बैठक।

मतदान एवं मतगणना से संबंधित दी गयी जानकारी।

न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान

बेतिया। बिहार विधान परिषद के 11-पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु आज समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेक्षक, श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 गजाली, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 अशरफ अफरोज सहित अभ्यर्थी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रेक्षक, श्री राजेश कुमार ने अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। किसी भी अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। सभी आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करें। किसी को भी प्रलोभन नहीं दें या लुभाने का प्रयास नहीं करें। ऐसा करने पर फ्लांइग स्कॉट टीम द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिला में कुल-17 मतदान केन्द्र (प्रखंड कार्यालय बेतिया छोड़कर) बनाये गये हैं, जो प्रखंड मुख्यालय में स्थित है। मतदान दिनांक-04.04.2022 को प्रातः 08 बजे से 04.00 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होना है। उन्होंने कहा कि इस मतदान में बैगनी रंग के स्केच पेन का प्रयोग किया जाना है, जो मतदान कर्मी के द्वारा मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य कोई कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करना है।
उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात सभी बैलेट बॉक्स बाजार समिति, बेतिया के प्रांगण में बने स्ट्रॉग रूम में एकत्रित किया जायेगा। स्ट्रॉग रूम की निगरानी हेतु मजिस्ट्रेट, पुलिस बल सहित सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन कराया गया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट के नियुक्ति का प्रपत्र-10 है, जिसमें पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। पोलिंग एजेंट जिला के किसी भी सामान्य निर्वाचक को बनाया जा सकता है। किसी पदधारक को पोलिंग एजेंट नहीं बनाना है।
उन्होंने कहा कि अंधे एवं निरक्षर मतदाता को मतदान देने के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गयी है। मतदान से तीन दिन पूर्व अनुबंध च (क) एवं च (ख) को भरकर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय (जिला निर्वाचन शाखा) में जमा करना होगा। इसके लिए कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का सामान्य निर्वाचक जो पदधारक नहीं हो की नियुक्ति की जा सकती है, परंतु एक व्यक्ति किसी एक ही एमएलसी के निर्वाचक (अंधे/निरक्षर) का सहयोगी बन सकते हैं।
इसके साथ ही उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी।

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