नवीन सिंह कुशवाहा,घोड़ासहन,
घोड़ासहन प्रखंड पदाधिकारी ने घोड़ासहन थाना अध्यक्ष को खत लिखकर पंचायत चुनाव में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाकर चुनाव प्रचार करने वाले उम्मीदवार पर करवाई करने की बात आदेश जारी किया । पंचायत चुनाव को लेकर अनाधिकृत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ चल रहे प्रचार प्रसार वाहन पर प्रशासन हुआ सख्त,घोड़ासहन प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने सम्बंधीत थानाध्यक्ष को पत्र जारी कर वाहन जब्त करते हुए अग्रतर करवाई करने का दिया निर्देश।
उन्होने कहा कि चुनाव प्रचार के खिलाफ लोगो का शिकायत आया है जिसके बाद उन्होंने ने ये कदम उठाया है। उन्होंने स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रचार कर सकते है । जब तक अधिसूचना नही आती तब तक प्रचार की कोई अनुमति नही दी जाएगी।
बिहार ध्वनि विस्तारक यंत्र के नियंत्रण एवं प्रयोग अधिनियम ,1995 के तहत ASI के ऊपर ले सभी अधिकारी को लाऊडस्पीकर जप्त करने की अनुमति प्रदान करती है।
इससे पहले उन्होंने एक सूचना जारी करके आगाह कर दिया गया है ताकि उम्मीदवार इसके प्रयोग से बचे