बेतिया पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा 2023 के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश

बेतिया पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा 2023 के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश

Bettiah Bihar West Champaran

रामनगर से ठाकुर रमेश शर्मा के सहयोग से बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट!

रामनगर/ गौनाहा( पश्चिमी चंपारण) दुर्गा पूजा के अवसर पर इन आदेशो के अनुपालन में कोताही समझते हुए मटियरिया थाना के थानेदार अमित कुमार ने डगरौल पंचायत के दुर्गापूजा स्थल से दिनांक 20-10-2023 को साउंड सिस्टम उठवाकर पुलिस बल के सहयोग से थाना ले गए।क्योंकि प्रभारी अमित कुमार कहना है कि हमारे थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का साउंड सिस्टम नही बजेगा।जबकि पुरे पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे स्तर का साउंड सिस्टम तो सभी थानाक्षेत्र के दुर्गापूजा पंडालो में तो बज ही रहा है तो मटियरिया थानाध्यक्ष हमारे थानाक्षेत्र में कुछ ज्यादा ही शख्ती दिखा रहे हैं।
इस पंचायत के सम्पूर्ण ग्रामीणों का निवेदन बेतिया पुलिस अधीक्षक महोदय से है कि वे खुद अपने स्तर पर क्षेत्र भ्रमण कर इर्द गिर्द के तथा बेतिया के रास्ते से चलकर डरौल पंचायत तक अपने क्षेत्र मे निगरानी कर ले कि शेरहवा भूस्की में ही या डरौल चौक पर ही या कही और भी डीजे तथा साउंड बॉक्स बजाया जा रहा है या नहीं!
हालांकि ग्रामीणों के आक्रोश के अलावे बिहार सरकार तथा सभी जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता को कुछ इस प्रकार हिदायते दी गयी है ,परंतु लोग मानने को तैयार नही है।

*कार्य*
*1*— आयोजक द्वारा पूजा पंडाल से विसर्जन का मार्ग एवं विसर्जन हेतु चिन्हित घाट के संबंध में आवेदन थाना अध्यक्ष को देना होगा एवं उनके द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का पालन करना होग

*2*—आयोजक द्वारा समिति के पद धारक एवं 20 कार्यकर्तायों एवं आयोजक का नाम पता आधार कार्ड और मोबाइल नंबर थाना अध्यक्ष को देना होगा।

*3*—आयोजक द्वारा पंडाल/ मेले में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करनी होगी।

*4*—आयोजन समिति के पद धारक एवं सभी कार्यकर्ताओं को आयोजन समिति की ओर से पहचान पत्र निर्गत करना होगा।

*5*—आम दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण संपर्क नंबर( जिला प्रशासन, अनुमंडल, प्रखंड, थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जीएमसीच,अग्निसमन, विद्युत विभाग, के पदाधिकारी का नंबर) पंडाल के पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा ।

*6*—आयोजन समिति द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति पंडाल की दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

*7*–आयोजक समिति द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से पंडाल की मजबूती से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।

*8*—पंडाल सड़क को छोड़कर एवं यातायात बाधित ना हो सुनिश्चित करना आयोजन समिति की जिम्मेवारी होगी।

*9*—पंडाल में किसी सांप्रदायिक या व्यक्ति विशेष की संवेदना को ठेस पहुंचाने वाला कार्टून मॉडल पेंटिंग नहीं लगाया जाएगा।

*10*—पंडाल/ संस्कृति कार्यक्रम में किसी प्रकार का अश्लील या धार्मिक प्रस्तुति के अतिरिक्त गाना डांस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

*11*—पंडाल की ऊंचाई इस तरह रखी जानी चाहिए ताकि उस मूर्ति आसानी से निकला जा सके।

*12*—पूजा पंडाल के पास अगर गेट का निर्माण नहीं किया गया हो तो उसकी चौड़ाई कम से कम10 मी हो एवं ऊंचाई इतनी हो ताकि मूर्ति आसानी से निकला जा सके।

*13*—दुर्गा माता की प्रतिमा की ऊचाई 20 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

*14*—मेला मे पटाखों का अबैध बिक्री /भंडारण की दुकान नहीं लगाया जाना चाहिए ।

*15*—दुर्गा माता के प्रतिमा का बिसर्जन दिनांक 24/10/2023 को रात्रि आठ बजे तक सम्पन्न कर लेना होगा।

*बिधुत /बयस्था*

*1*—पूजा पंडल के आस-पास बिजली की खुली तार नहीं रहे।यह आयोजक सुनिश्चित करेंगे।

*2*—आयोजक द्वारा कार्यपालक अभियंता बिधुत से विधिवत विधुत का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा।

*3*—पंडाल में रोशनी का निर्वाध बयस्था हेतु ध्वनि रहित जनरेटर और इमरजेंसी लाइट की बयस्था करनी होगी।

*4*—पूजा स्थल पर अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तार का प्रयोग करना होगा।

*5*—पूजा हेतु आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के मध्य नजर पंडाल के आसपास पर्याप्त रोशनी हेतु हैलोजन लाइट आदि की व्यवस्था करनी होगी।

*6*—आयोजन द्वारा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा।

*7*—लाउड स्पीकर अधिनियम के तहत रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग की पाबंदी है साथ हि रात्रि में लाउडस्पीकर के प्रयोग से आम नागरिक विशेष कर वृद्धि जन एवं मरीज को परेशानी हो सकती है इस संबंध में आयोजन द्वारा कार्यकर्ताओं को युक्त अवधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने की सख्त हिदायत आयोजक को दी जाती है।

*8*—लाउड स्पीकर का चलते हुए वाहन पर उपयोग नहीं करना होगा, लाउड स्पीकर सिर्फ अस्थाई जगह पर पंडाल या कार्यक्रम स्थल पर पूर्वानुमति से उपयोग किया जाएगा।

*9*—पूजा स्थल पर अश्लील एवं भड़काऊ कैसेट अथवा किसी संप्रदाय एवं व्यक्ति विशेष की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कैसेट नहीं बजाने एवं मात्र पूजा से संबंधित भक्ति के कैसेट बजाने की सख्त हिदायत आयोजक को दी जाती है।

*अग्निशमन व्यवस्था*

*1*—पूजा पंडाल तक फायर टेंडर की पहुंच सुनिश्चित हो सके ऐसे व्यवस्था करनी होगी।

*2*—कल में कम से कम सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल करना होगा।

*3*—अगर पंडाल तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती है तो पूजा पंडाल में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

*4*—आयोजक द्वारा अग्निशमन पदाधिकारी से संपर्क कर पंडाल के व्यवस्थापक/ कार्यकर्ताओं को पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र चलनेे की विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

*5*—इसके अतिरिक्त बालू से भरे बाल्टी एवं बड़े ड्राम में पानी की व्यवस्था के साथ-साथ अग्नि की किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार रखनी होगी।

*6*—आयोजन द्वारा अग्निशमन पदाधिकारी से विधिवत अनापती प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

*स्वच्छता*

*1*—पूजा स्थल /मेला परिसर की सफाई की व्यवस्था के अतिरिक्त पंडाल के आसपास सफाई की व्यवस्था आयोजन को करनी होगी।

*2*—पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी होगी।

*भीड़- नियंत्रण*

*1*—दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग बेरिकेडिन करनी होगी।

*2*—भीड़ को नियंत्रित करने हेतु महिला एवं पुरुष वॉलिंटियर चिन्हित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना होगा।

*3*—सभी वॉलिंटियर विशेष रंग के परिधान में आयोजन द्वारा निर्गत परिचय पत्र के साथ रहेंगे ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

*4*—भीड़ को नियंत्रित करने अथवा अन्य सूचनाओं के प्रेशित हेतु सुदृढ़ पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।

*5*—अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत देनी होगी कि बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 की सुसंगत प्रावधानों के आयोजन से जुड़े हुए कार्यकर्ता अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सुसंगत प्रवधानों के अधीन विधि सम्मत करवाई की जाएगी।

*6*—दुर्गा माता का झोली (खोईचा) भरने वाली श्रद्धालुओ की भिड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओ द्वारा बिना किसी परेशानी /बिलम्ब के माता का झोली (खोईचा)भारा जाने के संबंध में आवश्यक व्यवस्था आयोजक को करनी होगी ।

*विसर्जन*

*1*—निर्धारित तिथि एवं समय पर मूर्ति को पंडाल से उठाने एवं घाट तक पहुंचाने की कार्य योजना को तैयार करनी होगी।

*2*— दुर्गा पूजा के दरमियान संस्कृति कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अलग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।

*3*—विसर्जन के दौरान मोटरसाइकिल एवं डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा साथ ही चलत मुद्रा वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित है।

*4*— प्रतिमा विसर्जन के क्रम में प्रतिमा के साथ 18 बरस से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं रहेंगे ।

*5*— विसर्जन/ जुलूस के दौरान शस्त्र अस्त्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।

*अन्य*

*1*—पंडाल अथवा मेला लगाने हेतु स्वीकृत किए जाने वाले स्थल की घेराबंदी करनी होगी।

*2*—सभी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन स्थल का आयोजक द्वारा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी होगी।

*3*—सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने हेतु आयोजक द्वारा बेरिकेडिन पर्याप्त संख्या में वॉलिंटियर की व्यवस्था करनी होगी।

*4*—सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन स्थल पर आयोजन द्वारा पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगवाना होगा।

*5*— सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन स्थल का आयोजक द्वारा वीडियोग्राफ़ी की ब्यस्था करनी होगी।

*6*—झांकी थिएटर इत्यादि का आयोजन पूर्णतया वर्जित है।

ऊपरूक्त सभी नियम व शर्तो का अक्षरश:अनुपालन करना लाइसेंसधारी और समिति के सभी आयोजक की जिमेवारी होगी।ऊपरूक्त दिये हुए किसी दिशा निर्देशों ।का यदि उल्लंघन किया जाता है और जिससे विधि व्यवस्था भंग होती है तो इसके लिए सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लाइसेंसधारीयो और आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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