पूर्वी चंपारण जिले में किस विधानसभा से कितने नाम काटे गए सूची हुआ प्रकाशन।

पूर्वी चंपारण जिले में किस विधानसभा से कितने नाम काटे गए सूची हुआ प्रकाशन।

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मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक

विशेष गहन पुनरक्षण- 2025 अंतर्गत प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप की प्रति सभी राजनीतिक दलों को कराया गया उपलब्ध

प्रधान संपादक, ललन कुमार सिन्हा

पूर्वी चंपारण: समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राजेंद्र भवन के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह- जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत आज 01अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप को लेकर राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 (SIR)को 24 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक सभी के सहयोग से चलाया गया और आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी के द्वारा आज प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप के आंकड़ों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित सभी प्रतिनिधि गण दी गई। उन्होंने प्रकाशित प्रारूप में जिला के मतदाताओं की संख्या, मृतक स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या से सभी अवगत कराया और कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व पूर्वी चंपारण जिला में कुल मतदाताओ की संख्या 36,89,848 था, विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता की संख्या 33,73,095 हो गई है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान 3,16,753 मतदाताओं को एएसडी के रूप में अर्थात शिफ्टेड,दोहरी प्रविष्टि,मृत अंतर्गत चिन्हित किया गया।
विशेष पुनरीक्षण के दौरान 32,82,808 प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से अपलोड किए गए वहीं आम नागरिकों के द्वारा भी 90287 प्रपत्र अपलोड किए गए।
विधानसभा वार डेटा के संबंध में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि  21-ढाका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पहले 344879 मतदाता पंजीकृत थे। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात वहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 327248 हो गई है। यहां पर 17631 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
17- पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में 364154 मतदाता थे। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात वहां कुल मतदाताओं की संख्या 329096 हो गई है। वहां पर 35058 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
20-चिरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 311078 मतदाता पूर्व में थे अब वहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 282441हो गई है। यहां पर 28637 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
15-केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहले 281830 मतदाता थे अब वहां कुल मतदाताओं की संख्या 256644 हो गई है। यहां पर 25186 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
11-सुगौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहले 299202 मतदाता थे विशेष पुनरीक्षण के पश्चात वहां कुल 279217 मतदाता की संख्या है। यहां पर 19985 मतदाता एएसडी के रूप में चिन्हित है।
13-हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहले 286495 मतदाता पंजीकृत थे, विशेष पुनरीक्षण के पश्चात वहां मतदाताओं की संख्या 269159 हो गई है।यहां पर 17336 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
16-कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहले 272495 थे विशेष पुनरीक्षण के पश्चात वहां कुल मतदाताओं की संख्या 250085 हो गई है यहां पर कुल 22410 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
18-मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 283307 मतदाताओं की जगह विशेष पुनरीक्षण के पश्चात 260308 कुल मतदाताओं की संख्या हो गई है। यहां पर 22999 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
12- नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पहले 317341 कुल मतदाताओं की संख्या थी जो विशेष पुनरीक्षण के पश्चात 294302 हो गई है। यहां पर 230 39 मतदाताओं को एएसडी के रूप में चिन्हित किया गया है।
14- गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 288470 मतदाता पहले थे, विशेष पुनरीक्षण के पश्चात यहां 259 911 कुल मतदाताओं की संख्या हो गई है। यहां पर 28559 मतदाता एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
10 – रक्सौल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 301051 कुल मतदाताओं की संख्या थी, विशेष पुनरीक्षण के पश्चात यहां पर 279 558 मतदाता की संख्या हो गई है। यहां पर 21493 मतदाता एएसडी के रूप में चिन्हित है।
इसी प्रकार 19- मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में 339546 कुल मतदाताओं की संख्या थी जो विशेष पुनरीक्षण के पश्चात 285126 हो गई है। यहां पर कुल 54420 मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान एएसडी के रूप में चिह्नित किए गए हैं।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया युक्तिकरण के बाद जिला में मतदान केंद्रों की संख्या में परिवर्तन आया है। जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या में 584 की वृद्धि हुई है। पहले जिला में 3511 मतदान केंद्र थे जो बढ़कर 4095 हो गया है।
आज की बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है उसकी सूची सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जा रही है।साथ ही वह सूची भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों उपलब्ध कराई जा रही है जिनका नाम एएसडी के अंतर्गत आया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में आप सभी का भरपूर सहयोग मिला है जिसके कारण यह जिला निर्धारित अवधि से दो दिन पहले ही सभी कार्यों को पूर्ण कर कर लिया था।
बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया प्रारूप प्रकाशन के पश्चात दावा आपत्ति के लिए 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि अगर कोई नाम छूट गए हैं, उन सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने में सहयोग करेंगे। एएसडी की सूची अपने माध्यम से बीएलए को उपलब्ध करा देंगे, जिनके द्वारा मतदान केंद्र बार एक बार पुनः देख लिया जाएगा।अगर कोई नाम छूटा हो तो उनका नाम बीएलए के माध्यम से भी जुड़वाया जा सकता है। इस अवधि में सभी प्रखंड कार्यालय, नगर निगम,नगर पंचायतो में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, वहां भी नाम जोड़ने वाले प्रपत्र 6 के भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में नए नाम भी जोड़े जाएंगे और प्रपत्र 6 साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 11 आवश्यक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्राप्त दवा पट्टी का निराकरण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा 25 सितंबर तक कर दिया जाएगा एवं अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा, जिसके आधार पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कहा कि आप अपने बीएलए एवं अपने दल कार्यकर्ता के माध्यम से दिखवा लें,अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है तो वह अपना नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र 6 में अपना दावा करेंगे। साथ ही प्रपत्र 6 के साथ एनेक्सचर D लगाना होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट गया है तो प्रपत्र के साथ में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं । यदि मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार का सुधार करवाना तथा अपना नाम इस विधानसभा से किसी अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित करवाना है। तो प्रपत्र 8 में आवेदन करेंगे । दावा आपत्ति की अवधि में बीएलए अपने बीएलओ को एक बार में अधिकतम 10 आवेदन दे सकते हैं। लेकिन बीएलओ को फॉरवर्डिंग लेटर के साथ तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विविध प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा दिया गया आवेदन पूर्णत: सही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), सीपीएम, सीपीआई (एमएल), राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष /सचिव/प्रतिनिधि के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त नगर निगम मोतिहारी, सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे।

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